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म.प्र.: जलाकर नष्ट किए जाएंगे मृत वन्यप्राणियों के अंग, जारी हुए निर्देश

भोपाल / सिवनी,17 अगस्त । मध्यप्रदेश के वन विभाग के अपर प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (वन्यप्राणी) मध्यप्रदेश भोपाल शुभरजंन सेन ने भारत सरकार की अधिसूचना संख्या 402 के संबंध में प्रदेश के टाइगर रिजर्व, राष्ट्रीय उद्यान, वन वृत्त , वनमंडलाधिकारी (वन्यप्राणी) वनमंडल कूनो, श्योपुर, नौरादेही सहित समस्त वनमंडलाधिकारी (सामान्य) वनमंडल को 11 जुलाई को एक निर्देश जारी किया है। इसके अनुसार मृत वन्यप्राणियों के अवयवों को जलाकर नष्ट किया जाएगा।

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक शुभरंजन सेन द्वारा जारी किए गए निर्देश में कहा गया है कि भारत सरकार की अधिसूचना संख्या 402 दिनांक 12 जुलाई 2023 प्राप्त हुई है। भारत सरकार ने वन्यजीव निपटान नियम, 2023 जारी किया है। जिसके अंतर्गत मृत वन्यप्राणियों, उनके मांस, कोई भी वन्य पशु के अवयवों से बनी वस्तु, ट्राफी या अनक्योर्ड ट्रोफी या किसी वन्य जीव से प्राप्त मांस, जो, यथास्थिति, राज्य सरकार या केन्द्रीय सरकार की संपत्ति है, धारा 39 की उपधारा (1) और उपधारा (2) के अधीन उसे जलाकर नष्ट करने का प्रावधान है। इसके लिए एक समिति का गठन कर कार्यवाही करने के निर्देश दिये गये हैं।

बताया गया कि भारत सरकार द्वारा उपरोक्त वर्णित मृत वन्यजीव एवं अवयवों को जलाने हेतु मुख्य वन्यजीव वार्डन या अधिकृत,सक्षम अधिकारी समिति गठित करेगा इस समिति में ऐसा अधिकारी, जो उप वन्य संरक्षक के पद से नीचे का न हो, जिसके पास ऐसी संपत्ति की अभिरक्षा हो। स्थानीय ग्राम पंचायत का प्रतिनिधि, राजस्व विभाग का प्रतिनिधि, जो तहसीलदार के पद से नीचे का न हो, और एक वन्यजीव विशेषज्ञ शामिल होगा।

जारी निर्देश में कहा गया है कि संबंधित वन अधिकारी अपने कार्य क्षेत्र में समिति गठित कर भारत सरकार के निर्देशों का कड़ाई से पालन किया जाना सुनिश्चित करें।

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