
अहमदाबाद, 9 अगस्त । अहमदाबाद के इस्कॉन ब्रिज पर अपनी कार से 9 लोगों को कुचलने का आरोपित तथ्य पटेल का ड्राइविंग लाइसेंस आजीवन निलंबित कर दिया गया है। अहमदाबाद आरटीओ की ओर से तथ्य के लाइसेंस आजीवन निलंबित करने की मांग की गई थी, जिसे मिरजापुर कोर्ट ने मंजूर कर लिया। अब तथ्य आजीवन कभी वाहन नहीं चला सकता है। दूसरी ओर तथ्य के पिता प्रग्नेश पटेल की जमानत याचिका खारिज कर दी गई। केस की गंभीरता को देखते हुए कोर्ट ने जमानत याचिका खारिज की।
अहमदाबाद के इस्कॉन ब्रिज सड़क हादसे मामले में बुधवार को मिरजापुर कोर्ट में तथ्य पटेल की याचिका पर सुनवाई की गई। इसके साथ ही कोर्ट से जेल के बाहर तथ्य के लिए टिफिन लाने की मंजूरी मांगी गई थी, इसे कोर्ट ने मंजूरी दी है। तथ्य को जेल में घर से भेजे गए दो टाइम का भोजन नसीब होगा। यह जेल मैनुअल के तहत किया जाएगा। तथ्य की मांगों पर सरकारी पक्ष का जवाब पेश किया गया। इसमें सप्ताह में एक बार किसी रिश्तेदार से मिलने या फोन करने की छूट दी गई है।
19 जुलाई को इस्कॉन ब्रिज पर तथ्य पटेल के खिलाफ अपनी कार से 9 लोगों को कुचलने का केस चल रहा है। हादसे के वक्त तथ्य की कार की स्पीड 140 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार पर थी, इसे एफएसएल की रिपोर्ट में सही पाया गया है। घटना के कुछ ही घंटों में तथ्य को गिरफ्तार कर लिया गया था।

