Skip to main content
Breaking News :
उत्तरकाशी सुरंग से निकाले गए प्रत्येक मजदूर को एक लाख रुपये की आर्थिक मदद देगी राज्य सरकार राजस्थान में सुबह 9 बजे तक 9.77 फीसदी मतदान दर्ज किया गया पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा प्रांत में हुए आत्मघाती विस्फोट में मृतकों की संख्या बढ़कर 44 हुई मणिपुर वीडियो पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई टली गिरावट के साथ खुला शेयर बाजार, सेंसेक्स 182 अंक लुढ़का महाराष्ट्र में भारी बारिश के कारण मौसम विभाग ने जारी किया रेड अलर्ट सच्चे हिंदू नहीं हो सकते राहुल गांधी: गिरिराज सिंह राजस्थान सरकार के बर्खास्त मंत्री राजेंद्र सिंह गुढ़ा बोले- मंत्रियों विधायकों ने मारा, लाल डायरी छीन ली | उज्जैन: भगवान महाकाल के दर्शन के लिए उमड़े श्रद्धालु, आधी रात से लगी लम्बी कतारें | केंद्रीय गृहमंत्री ने बाढ़ की स्थिति को लेकर गुजरात के मुख्यमंत्री से की बात |

अनुसूचित जाति का जाली सर्टिफिकेट रद्द, लाभ होंगे वापस: बलजीत कौर

अनुसूचित जाति का जाली सर्टिफिकेट रद्द, लाभ होंगे वापस: बलजीत कौर

चंडीगढ़, 19 जून  । पंजाब की सामाजिक न्याय,अधिकारिता और अल्पसंख्यक मामलों संबंधी मंत्री बलजीत कौर ने बताया कि कपूरथला निवासी एक व्यक्ति का जाली अनुसूचित जाति सर्टिफिकेट पंजाब सरकार स्तर पर गठित राज्यस्तरीय स्क्रूटनी कमेटी द्वारा रद्द किया गया है।

डॉ. बलजीत कौर ने सोमवार को बताया कि राजेश कुमार मेहरा, गांव और डाकखाना लखनपाल, जिला जालंधर की तरफ से सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय, भारत सरकार के पास शिकायत दर्ज करवाई थी कि मकान नं. 3, औंकार नगर, फगवाड़ा, जिला कपूरथला के निवासी अरविन्द कुमार, भोया जाति से सम्बन्धित होने के बावजूद अनुसूचित जाति का सर्टिफिकेट बनाया है। जबकि भोया जाति पंजाब राज्य की अनुसूचित जाति की सूची में शामिल नहीं है।

कैबिनेट मंत्री ने बताया कि विभाग की तरफ से इस केस की जांच करने के बाद अरविन्द कुमार का अनुसूचित जाति का सर्टिफिकेट जाली होने की पुष्टि हुई है। कैबिनेट मंत्री ने बताया कि हमारे विभाग की तरफ से उपायुक्त कपूरथला को पत्र लिखकर अरविन्द कुमार के अनुसूचित जाति सर्टिफिकेट रद्द करने और जब्त करने के लिए कहा गया है।

error: Content is protected !!