
अनुसूचित जाति का जाली सर्टिफिकेट रद्द, लाभ होंगे वापस: बलजीत कौर
चंडीगढ़, 19 जून । पंजाब की सामाजिक न्याय,अधिकारिता और अल्पसंख्यक मामलों संबंधी मंत्री बलजीत कौर ने बताया कि कपूरथला निवासी एक व्यक्ति का जाली अनुसूचित जाति सर्टिफिकेट पंजाब सरकार स्तर पर गठित राज्यस्तरीय स्क्रूटनी कमेटी द्वारा रद्द किया गया है।
डॉ. बलजीत कौर ने सोमवार को बताया कि राजेश कुमार मेहरा, गांव और डाकखाना लखनपाल, जिला जालंधर की तरफ से सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय, भारत सरकार के पास शिकायत दर्ज करवाई थी कि मकान नं. 3, औंकार नगर, फगवाड़ा, जिला कपूरथला के निवासी अरविन्द कुमार, भोया जाति से सम्बन्धित होने के बावजूद अनुसूचित जाति का सर्टिफिकेट बनाया है। जबकि भोया जाति पंजाब राज्य की अनुसूचित जाति की सूची में शामिल नहीं है।
कैबिनेट मंत्री ने बताया कि विभाग की तरफ से इस केस की जांच करने के बाद अरविन्द कुमार का अनुसूचित जाति का सर्टिफिकेट जाली होने की पुष्टि हुई है। कैबिनेट मंत्री ने बताया कि हमारे विभाग की तरफ से उपायुक्त कपूरथला को पत्र लिखकर अरविन्द कुमार के अनुसूचित जाति सर्टिफिकेट रद्द करने और जब्त करने के लिए कहा गया है।

