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नेशनल शूटर तारा शाहदेव मामले में बचाव पक्ष की बहस

रांची, 01 अगस्त । सीबीआई के विशेष न्यायाधीश पीके शर्मा की अदालत में नेशनल शूटर तारा शाहदेव से जुड़े मामले में मंगलवार को सुनवाई हुई। मामले में बचाव पक्ष की ओर से बहस हुई। मामले में हाई कोर्ट के बर्खास्त पूर्व रजिस्ट्रार मुश्ताक अहमद की ओर से सीबीआई के जवाब पर अपना बहस किया गया, जो जारी रहा। मामले में बुधवार को भी बहस होगी।

पूर्व में सीबीआई की ओर से हुई बहस के दौरान तारा शाहदेव की ओर से कोहली पर लगाएं गए आरोपों का समर्थन किया गया था। इससे पूर्व 24 जुलाई को बचाव पक्ष की ओर से बहस करने के लिए समय देने की मांग की गयी थी। इस मामले में मुख्य आरोपित रंजीत सिंह कोहली उर्फ रकीबुल के अलावा हाई कोर्ट के बर्खास्त पूर्व रजिस्ट्रार मुश्ताक अहमद और कोहली की मां कौशल रानी ट्रायल फेस कर रहे है।

रंजीत कोहली और तारा शाहदेव की शादी सात जुलाई 2014 को हुई थी। शादी के बाद ही मारपीट एवं उत्पीड़न की घटनाएं होने लगी थी। सीबीआई ने हाई कोर्ट के आदेश पर 2015 में केस टेक ओवर किया था लेकिन शादी के कुछ माह बाद उसे धर्म परिवर्तन करने को लेकर प्रताड़ित किया जाने लगा। आरोपितों के खिलाफ दो जुलाई, 2018 को आरोप गठित किया गया था। सीबीआई ने 22 मई, 2017 को रंजीत सिंह कोहली सहित तीनों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की थी।

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