
नई दिल्ली, 29 नवंबर । दिल्ली के पूर्व उप-मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने सुप्रीम कोर्ट से जमानत नहीं मिलने पर पुनर्विचार याचिका दायर की है। सुप्रीम कोर्ट ने 30 अक्टूबर को अपने फैसले में मनीष सिसोदिया को जमानत देने से इनकार कर दिया था।
सुप्रीम कोर्ट ने मनीष सिसोदिया को जमानत देने से इनकार करते हुए कहा था कि अगर 6 से 8 महीने में मुकदमा खत्म न हो तो सिसोदिया दोबारा जमानत का आवेदन कर सकते हैं।
सिसोदिया को सीबीआई ने 26 फरवरी को गिरफ्तार किया था। सीबीआई ने 25 अप्रैल को इस मामले में पूरक चार्जशीट दाखिल करके सिसोदिया को भी आरोपित बनाया था। पूरक चार्जशीट में मनीष सिसोदिया के अलावा बुची बाबू, अर्जुन पांडेय और अमनदीप ढल को आरोपित बनाया गया है।

