
पूर्व डीसी छवि रंजन की गिरफ्तारी मामले पर हाई कोर्ट ने ईडी से मांगा जवाब
रांची, 19 जून । झारखंड हाई कोर्ट के जस्टिस गौतम कुमार चौधरी की बेंच में सोमवार को बरियातू रोड स्थित सेना के कब्जे वाली 4.55 एकड़ जमीन समेत अन्य जमीनों की अवैध खरीद-बिक्री मामले में निलंबित आईएएस छवि रंजन की ओर से गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई हुई। मामले में कोर्ट ने ईडी से जवाब मांगा है। अगली सुनवाई 12 जुलाई को होगी।
सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता छवि रंजन की ओर से कोर्ट को बताया गया कि इस मामले में उनकी कोई संलिप्तता नहीं है, इसलिए ईडी द्वारा उन्हें गिरफ्तार किया जाना गलत है। उनके खिलाफ दर्ज केस को निरस्त किया जाए। मामले को लेकर बरियातू थाना में कांड संख्या 14/ 2022 दर्ज किया गया है। ईडी ने भी इस मामले में ईसीआईआर 1/ 2023 दर्ज कर अनुसंधान शुरू किया है।
इस मामले में रांची के पूर्व डीसी छवि रंजन और बड़गाई के राजस्व कर्मचारी सहित 18 लोगों के 22 ठिकानों पर 13 अप्रैल को ईडी ने छापेमारी की थी। इस दौरान बड़ी संख्या में जमीन के फर्जी डीड, मुहर एवं अन्य कागजात ईडी को मिले थे। इसके बाद 14 अप्रैल को ईडी ने सात आरोपितों को गिरफ्तार किया था।

