
नई दिल्ली, 08 दिसंबर । सुप्रीम कोर्ट ने राजमार्ग निविदा घोटाले में पूर्व मुख्यमंत्री ई. पलानीसामी के खिलाफ नई जांच से इनकार करने के मद्रास हाई कोर्ट के फैसले को चुनौती देने वाली तमिलनाडु सरकार की याचिका खारिज कर दी है। जस्टिस बेला एम त्रिवेदी की अध्यक्षता वाली बेंच ने याचिका खारिज करने का आदेश दिया।
तमिलनाडु विजिलेंस एंड करप्शन के डायरेक्टर ने मद्रास हाई कोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी। पलानीसामी पर आरोप था कि उन्होंने 2017 से 2021 के बीच तमिलनाडु का मुख्यमंत्री रहते राजमार्ग के ठेके देने में गड़बड़ी की।
इसके पहले तमिलनाडु विजिलेंस एंड करप्शन के डायरेक्टर ने इस मामले की लिस्टिंग जस्टिस बेला एम त्रिवेदी की अध्यक्षता वाली बेंच के समक्ष होने पर आपत्ति जताते हुए कहा था कि पहले ये मामला जस्टिस अनिरुद्ध बोस की अध्यक्षता वाली बेंच के समक्ष लिस्ट हुआ था, लेकिन बाद में इसे जस्टिस त्रिवेदी की अध्यक्षता वाली बेंच के समक्ष लिस्ट कर दिया गया।

