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बृजभूषण शरण सिंह पर दर्ज पॉक्सो मामले में दिल्ली पुलिस की क्लोजर रिपोर्ट पर फैसला सुरक्षित

नई दिल्ली, 01 अगस्त । दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट ने भारतीय कुश्ती संघ के पूर्व अध्यक्ष बृजभूषण शरण सिंह पर दर्ज पॉक्सो मामले में दिल्ली पुलिस की ओर से दाखिल क्लोजर रिपोर्ट पर फैसला सुरक्षित रख लिया है। एडिशनल सेशंस जज छवि कपूर ने 06 सितंबर को फैसला सुनाने का आदेश दिया।

सुनवाई के दौरान पीड़ित नाबालिग पहलवान और उसके पिता ने पुलिस की जांच पर संतोष जताया। नाबालिग पहलवान और उसके पिता दोनों ने इन-कैमरा बयान दर्ज कराया। इन कैमरा का मतलब सुनवाई के समय दोनों पक्षों के अलावा दूसरा कोई उपस्थित नहीं होगा। बयान दर्ज कराने के बाद कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया। कोर्ट ने दिल्ली पुलिस की क्लोजर रिपोर्ट पर सुनवाई करते हुए 04 जुलाई को शिकायतकर्ता नाबालिग पहलवान को नोटिस जारी किया है।

बता दें कि 15 जून को दिल्ली पुलिस ने पटियाला हाउस कोर्ट ने रिपोर्ट दाखिल कर बीजेपी सांसद बृजभूषण शरण सिंह को क्लीन चिट दे दी थी। दिल्ली पुलिस ने नाबालिग पहलवान की शिकायत पर पॉक्सो एक्ट के तहत दर्ज मामले में बृजभूषण शरण सिंह को क्लीन चिट देते हुए आरोप निरस्त करने की मांग की है। दिल्ली पुलिस ने कहा कि पॉक्सो के मामले में बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ कोई ठोस साक्ष्य नहीं मिले हैं।

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