
रांची, 18 अगस्त । राज्य में शिक्षक नियुक्ति के लिए 26001 पदों पर भर्ती प्रक्रिया में सीटेट पास अभ्यर्थियों को मौका नहीं दिए जाने के मामले में झारखंड हाई कोर्ट में दायर आईए पर शुक्रवार को सुनवाई हुई। कोर्ट ने सभी पक्षों को सुनने के बाद फैसला सुरक्षित रख लिया है।
आईए पर पिछली सुनवाई के दौरान कोर्ट ने राज्य सरकार से पूछा था कि राज्य सरकार क्या सीटेट को वैध मानते हुए आगे बढ़ने की तैयारी कर रही है? इसपर राज्य सरकार ने कहा था कि आने वाले समय में जेटेट की परीक्षा कराई जाएगी। इस पर याचिकाकर्ता के अधिवक्ता ने विरोध जताया और कहा कि जेटेट की परीक्षा एक क्वालीफाई परीक्षा होती है। राज्य सरकार के पास जेटेट की परीक्षा नहीं कराने का कोई स्पष्ट कारण नहीं है। क्योंकि, राज्य में आठ सालों से जेटेट की परीक्षा नहीं हुई है।

