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सुकमा नक्सली हमले की जांच छत्तीसगढ़ पुलिस करती रहेगी, एनआईए की याचिका खारिज

नई दिल्ली, 21 नवंबर। सुप्रीम कोर्ट ने छत्तीसगढ़ के सुकमा में 2013 में नक्सली हमले में 27 कांग्रेस नेताओं की मौत की जांच पर एनआईए की याचिका खारिज कर दी है। चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली बेंच ने कहा कि व्यापक षड्यंत्र के पहलू पर राज्य पुलिस जांच करती रहेगी।

एनआईए का कहना था कि उसने शुरू से जांच की। दो चार्जशीट भी दाखिल की, जिसमें 39 लोगों को आरोपित बनाया गया है, लेकिन 2020 में पुलिस ने भी जांच शुरू कर दी।

उल्लेखनीय है कि नक्सलियों ने कांग्रेस के पूरे राज्य नेतृत्व का सफाया कर दिया था। नक्सलियों के इस हमले में 27 कांग्रेस नेताओं की मौत हो गई थी। इसकी जांच एनआईए द्वारा किये जाने के बावजूद 2020 में राज्य पुलिस ने जांच शुरू कर दी थी। एनआईए ने राज्य सरकार के जांच आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी।

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