
रांची, 31 अगस्त । चारा घोटाले का 27 साल पुराना और अंतिम मामला (कांड संख्या आरसी 48 ए/96) में एक सितंबर को 36 अभियुक्तों की सजा पर सीबीआइ के विशेष न्यायाधीश विशाल श्रीवास्तव की अदालत में सुनवाई होगी। मामला डोरंडा कोषागार से 36.59 करोड़ के अवैध निकासी से जुड़ा हुआ है। इसके पहले 28 अगस्त इस मामले में सुनवाई हुई थी।
मामले में 124 आरोपित ट्रायल फेस कर रहे थे। उनमें से 35 आरोपितों को रिहा कर दिया गया था, जबकि 53 अभियुक्तों को दो से तीन साल की सजा सुनाई गयी थी। निचली अदालत ने उन्हें बेल दे दिया था, अब वे हाई कोर्ट में अपील करेंगे। मामले में सीबीआइ की ओर से विशेष लोक अभियोजक रविशंकर पैरवी कर रहे हैं।

